CMP-08 › जुड़ना या छोड़ना
कंपोज़िशन स्कीम में आना और छोड़ना
स्कीम आप साल में एक बार चुनते हैं, पर टर्नओवर की लिमिट पार होते ही आप तुरंत बाहर हो जाते हैं। फ़ॉर्म और तारीखें ये हैं।
जुड़ना
- नया कारोबार अपनी रजिस्ट्रेशन अर्ज़ी में ही कंपोज़िशन चुन सकता है।
- मौजूदा रेगुलर टैक्सपेयर पोर्टल पर फ़ाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले GST CMP-02 फ़ाइल करता है (नियम 3)। स्कीम 1 अप्रैल से लागू होती है।
- साल शुरू होने के 60 दिन के अंदर स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए ITC-03 फ़ाइल करें।
टर्नओवर की लिमिट पार होने पर छोड़ना
- जिस दिन टर्नओवर ₹1.5 करोड़ (या ₹75 लाख / ₹50 लाख) पार करे, आप स्कीम से बाहर हैं।
- 7 दिन के अंदर GST CMP-04 फ़ाइल करें (नियम 6)।
- उसी दिन से टैक्स इनवॉइस जारी करें, GST लगाएँ और GSTR-1 और GSTR-3B फ़ाइल करें।
- उससे एक दिन पहले के स्टॉक पर क्रेडिट लेने के लिए 30 दिन के अंदर ITC-01 फ़ाइल करें (धारा 18(1)(c), नियम 40)।
- तिमाही के जितने हिस्से में आप स्कीम में थे उसका CMP-08, और उस साल का GSTR-4 फ़ाइल करें।
CMP-08 वर्किंग का लिमिट बार इस साल का टर्नओवर लिमिट के 80% से ऊपर जाने पर आपको चेतावनी देता है।
अपनी मर्ज़ी से छोड़ना
आप कभी भी, जिस तारीख से बदलना चाहें उससे पहले CMP-04 फ़ाइल करके स्कीम छोड़ सकते हैं। कई कारोबार तब बदलते हैं जब उनके खरीदार टैक्स इनवॉइस माँगने लगते हैं ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें।
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