CMP-08 › बिल ऑफ़ सप्लाई
कंपोज़िशन डीलर का बिल ऑफ़ सप्लाई
कंपोज़िशन डीलर ग्राहकों से GST नहीं ले सकता, इसलिए बिक्री का डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ़ सप्लाई होता है।
बिल में क्या दिखना चाहिए
- सबसे ऊपर यह वाक्य: "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" (धारा 31(3)(c) और नियम 49)।
- आपका नाम, पता और GSTIN; बिल नंबर और तारीख; ग्राहक का नाम (और GSTIN अगर हो); विवरण, HSN, मात्रा और वैल्यू।
- कोई GST रेट या GST की रकम नहीं।
My data में आपका रजिस्ट्रेशन "Composition" सेट हो तो बिलिंग मेकर इसी नोट के साथ बिल ऑफ़ सप्लाई बनाता है।
कंपोज़िशन डीलर के बाकी नियम
- अपने मुख्य कारोबार की जगह और हर दूसरी जगह के साइनबोर्ड पर "composition taxable person" लिखें (नियम 5(1)(g))।
- खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। आपके खरीदार भी आपसे खरीदे माल पर क्रेडिट नहीं ले सकते।
- नोटिफ़ाई की गई खरीद पर रिवर्स चार्ज आप पर भी लागू है, सामान्य GST रेट से, CMP-08 के ज़रिए कैश में भरना होता है।
- एक PAN, एक स्कीम: आपके PAN के तहत एक रजिस्ट्रेशन भी स्कीम छोड़े तो सारे बाहर हो जाते हैं।
बिल के ऊपरी हिस्से का उदाहरण
BILL OF SUPPLY
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
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