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कंपोज़िशन स्कीम के रेट और लिमिट

कंपोज़िशन स्कीम में छोटा कारोबार अपने टर्नओवर का एक छोटा प्रतिशत GST के रूप में भरता है, हर महीने के रिटर्न और बिल-वार टैक्स की जगह साल में एक रिटर्न और तिमाही का एक पेमेंट।

रेट (CGST + SGST/UTGST मिलाकर)

बिज़नेसरेटकिस पर लगता हैनियम
ट्रेडर (माल खरीदकर बेचता है)1%राज्य में टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर (एग्ज़ेम्प्ट बिक्री पर टैक्स नहीं)CGST नियम 7, 1 जनवरी 2018 से
मैन्युफ़ैक्चरर1%राज्य में टर्नओवरCGST नियम 7
शराब न परोसने वाला रेस्टोरेंट या कैटरर5%राज्य में टर्नओवरCGST नियम 7
सर्विस प्रोवाइडर या मिला-जुला सप्लायर (₹50 लाख वाली स्कीम)6%टैक्सेबल सप्लाईधारा 10(2A), नोटिफ़िकेशन 2/2019-CT(Rate)

आधा CGST और आधा SGST (या UTGST) होता है। यह टैक्स आपकी अपनी जेब से जाता है: ग्राहकों से नहीं ले सकते।

टर्नओवर की लिमिट

कौन नहीं ले सकता

उदाहरण

लखनऊ की एक किराना दुकान ने जुलाई–सितंबर 2026 में ₹9,60,000 की बिक्री की, जिसमें ₹2,10,000 ताज़ी सब्ज़ियाँ और अनाज के थे जो एग्ज़ेम्प्ट हैं। टैक्स = ₹7,50,000 का 1% = ₹7,500 (CGST ₹3,750 + SGST ₹3,750), आख़िरी तारीख 18 अक्टूबर 2026। इतने ही टर्नओवर वाला ढाबा ₹9,60,000 का 5% = ₹48,000 भरेगा।

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