CMP-08 › बिल ऑफ़ सप्लाई
कम्पोजिशन डीलर लेल बिल ऑफ़ सप्लाई
कम्पोजिशन डीलर ग्राहक सँ GST नहि लए सकैत अछि, तेँ बिक्रीक डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस नहि, बिल ऑफ़ सप्लाई होइत अछि।
बिल पर की देखाबक अछि
- सभ सँ ऊपर शब्द “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” (section 31(3)(c) आ Rule 49)।
- अहाँक नाम, पता आ GSTIN; बिल नंबर आ तारीख; ग्राहकक नाम (आ GSTIN, जँ अछि); ब्योरा, HSN, मात्रा आ वैल्यू।
- GST क रेट वा GST क रकम नहि।
जखन हमर डेटा मे अहाँक रजिस्ट्रेशन “Composition” पर सेट हो, तखन बिलिंग मेकर एही नोट क संग बिल ऑफ़ सप्लाई बनबैत अछि।
कम्पोजिशन डीलर लेल आन नियम
- अपन मुख्य कारोबारक जगह आ प्रत्येक आन जगहक साइनबोर्ड पर “composition taxable person” लिखू (Rule 5(1)(g))।
- खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहि। अहाँ सँ कीननिहार सेहो अहाँक बिल पर क्रेडिट नहि लए सकैत अछि।
- नोटिफ़ाइड खरीद पर रिवर्स चार्ज अहाँ पर एखनहुँ लगैत अछि, सामान्य GST रेट पर, CMP-08 क माध्यम सँ कैश मे भरबाक।
- एक PAN, एक स्कीम: अहाँक PAN क तहत एकटा रजिस्ट्रेशन बाहर होइत अछि तँ सभ बाहर भ’ जाइत अछि।
बिलक ऊपरी हिस्साक उदाहरण
BILL OF SUPPLY
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
एहि तिमाहीक CMP-08 वर्किंग एखनहि निकालू।मेकर खोलू