CMP-08 › बिल ऑफ़ सप्लाई
कम्पोजिशन डीलर खातिर बिल ऑफ़ सप्लाई
कम्पोजिशन डीलर ग्राहक से GST ना ले सकेला, एहसे बिक्री के डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस ना, बिल ऑफ़ सप्लाई होला।
बिल पर का देखावे के बा
- सबसे ऊपर शब्द “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” (section 31(3)(c) आ Rule 49)।
- रउआ नाम, पता आ GSTIN; बिल नंबर आ तारीख; ग्राहक के नाम (आ GSTIN, अगर बा); ब्योरा, HSN, मात्रा आ वैल्यू।
- GST के रेट भा GST के रकम ना।
जब हमार डेटा में रउआ रजिस्ट्रेशन “Composition” पर सेट होखे, त बिलिंग मेकर एही नोट संगे बिल ऑफ़ सप्लाई बनावेला।
कम्पोजिशन डीलर खातिर दोसर नियम
- आपन मुख्य कारोबार के जगह आ हर दोसर जगह के साइनबोर्ड पर “composition taxable person” लिखीं (Rule 5(1)(g))।
- खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना। रउआ से खरीदे वाला भी रउआ बिल पर क्रेडिट ना ले सकेला।
- नोटिफ़ाइड खरीद पर रिवर्स चार्ज रउआ पर अबहियों लागेला, सामान्य GST रेट पर, CMP-08 के जरिए कैश में भरे के।
- एक PAN, एक स्कीम: रउआ PAN के तहत एगो रजिस्ट्रेशन बाहर निकलेला त सब बाहर हो जाला।
बिल के ऊपरी हिस्सा के उदाहरण
BILL OF SUPPLY
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies.
Sharma General Store, Aminabad, Lucknow · GSTIN 09ABCDE1234F1Z5
Bill No. BOS/26-27/0412 · 12 Oct 2026
एह तिमाही के CMP-08 वर्किंग अबहीं निकालीं।मेकर खोलीं